छात्र शिकायत निवारण समिति
Student's Grievance Redressal Committee (SGRC)
Updated on : 27 Dec 2023
छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम, 2023 (अधिसूचना तिथि: 11 अप्रैल, 2023) के बाद, हमारे विश्वविद्यालय के परिसर के लिए छात्र शिकायत निवारण समिति (एस जीआर सी) का गठन किया गया है। ये समिति यूजीसी नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों पर विचार करेंगी।
Following the University Grants Commission's (UGC) Regulations for Redressal of Grievances of Students, 2023 (notification date: April 11, 2023), Student's Grievance Redressal Committee (SGRC) have been formed for the campus of our university. These Committee will consider student grievances in accordance with the UGC regulations.
SlCompositionNameDesignationRemarks
1अध्यक्ष के रूप में एक प्रोफेसर
A Professor as Chairperson
डॉ. डी एस अजीथा
DR. D S Ajetha
प्राचार्य, गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग
Principal,Guru Shree Gorakshnath College of Nursing
अध्यक्ष
Chairperson
(महिला / Female)
2 चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष एक महिला होगी और कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष एस सी/एस टी/ओ बी सी श्रेणी से होगा)
Four Professors/Senior Faculty
Members (At Least one member or the Chairperson shall be a woman and at least one member or the Chairperson shall be from SC/ST/OBC category)
डॉ. मिनी के. वी.
Dr. Mini K. V.
आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आयुर्वेदिक कॉलेज)
Professor,Rachana Sharir Department,Guru Gorakshnath Institutue of Medical Sciences(Ayurvedic College)
सदस्य
Member
(अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला
OBC-Female)
प्रो. डी. जेनी
Prof. D. Jenny
आचार्य, गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग
Professor, Guru Shree Gorakshnath College of Nursing
सदस्य
Member
(अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला
OBC-Female)
प्रो. डॉ. गोपी कृष्ण एस.
Prof. Dr. Gopi Krishna S.
आचार्य, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आयुर्वेदिक कॉलेज)
Professor, Guru Gorakshnath Institutue of Medical Sciences(Ayurvedic College)
सदस्य
Member
डॉ.विमल कुमार दुबे
Dr. Vimal Kumar Dubey
डीन, कृषि विज्ञान
Dean, Agricultural Sciences
सदस्य
Member
3एक छात्र प्रतिनिधि
One Student Representative
श्री शिवम पांडे
Shri.Shivam Pandey
छात्र, बी.एससी (जैव प्रौद्योगिकी)
Student, B.Sc(Biotechnology)
छात्र सदस्य
Student Member
Ombudsperson(s) for Redressal of grievances of students of our University:
प्रो. वी. के. सिंह ( लोकपाल )
पूर्व कुलपति , दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
Ph. No.
Email –
लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया
Procedure for Redressal of Grievances by Ombudspersons and Student Grievance Redressal Committee:
    विशेष रूप से हमारा विश्वविद्यालय छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देश, 2023 (अधिसूचना तिथि: 11 अप्रैल, 2023) का पालन करेगा।
    Specifically our university shall adhere to the University Grants Commission's (UGC) Guidelines for Redressal of Grievances of Students, 2023 (notification date: April 11, 2023) :
    1. प्रत्येक संस्थान , इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा , जहां कोई भी पीड़ित छात्र शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।
      Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification,have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking Redressal of grievance.
    2. ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों के सहित शिकायत को उपयुक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।
      On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Student's Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal.
    3. छात्र शिकायत समिति , जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित छात्र को दी जाएगी।
      The Student's Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.
    4. पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिये अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।
      An aggrieved student may appear either in person or authorize a representative to present the case.
    5. छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा ।
      Grievances not resolved by the Student's Grievance Redressal Committee within the time period provided in these regulations may be referwhite to the Ombudsperson by the university.
    6. संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु लोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों ) ,जैसा भी मामला हो, का सहयोग करेगें ।
      Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee(s), in early Redressal of grievances.
    7. लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैशा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीड़ित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है ।
      The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to the parties concerned, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons thereof, as may be deemed fit to whiteress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved (student).
    8. संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित छात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
      The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson.
    9. संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा ।
      The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson.
    10. जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है तो लोकपाल शिकायतकर्ता के विरूद्ध उपर्युक्त उचित कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।
      The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous.
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